Supreme Court on Delhi Air Pollution: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर बुधवार (23 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई. इसके साथ ही कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को भी फटकार लगाई, क्योंकि आयोग ने पराली जलाने से रोकने में नाकाम अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
एक्शन नहीं ले रहे इसलिए आंकड़े कम, खुश ना हों: SC
सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने वालों पर सख्ती न करने के लिए हरियाणा सरकार पर भी सवाल किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुल 417 लोगों में से आपने केवल 93 लोगों के खिलाफ एफआईआक दर्ज की. 300 से ज्यादा लोगों को तो आपने यूं ही छोड़ दिया. इस पर हरियाणा के चीफ सेकेट्री ने सफाई दी कि बाकी लोगों से जुर्माना वसूला गया है. कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब कि आप पराली जलाने वालों पर सेलेक्टिव एक्शन ले रहे है. कुछ के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं. कुछ को जुर्माना लगाकर ही छोड़ दे रहे हैं. इसके बाद हरियाणा सरकार के चीफ सेकेट्री ने कहा कि सरकार की ओर से उठाए कदमों के चलते पराली घटनाओं में काफी कमी आई है. फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके आंकड़े इसलिए कम है क्योंकि आप एक्शन ही नहीं ले रहे हैं. इसमे खुश होने जैसी कोई बात नही है.
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